सोमवार, 13 जुलाई 2009

बीड़ी श्रमिकों के छात्र-छात्राओं से छात्रवृत्ति के लिये आवेदन आमंत्रित

बीड़ी श्रमिकों के छात्र-छात्राओं से छात्रवृत्ति के लिये आवेदन आमंत्रित

ग्वालियर 12 जुलाई 09। शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिये '' शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना'' के अन्तर्गत मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बीड़ी श्रमिकों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों को गणवेश एवं वित्तीय सहायता (छात्रवृत्ति) की राशि स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2009 निर्धारित की गई है।

       विद्यार्थी के माता पिता स्वयं में से कोई एक न्यूनतम 6 माह से बीड़ी श्रमिक होना चाहिये। इकत्तीस दिसम्बर 2008 तक जारी परिचय पत्र में दर्शाये गये छात्र ही आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदन पत्र संबंधित शिक्षण संस्थान के माध्यम से ही करना होगा। अशासकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को वर्ष 2009-10 हेतु मान्यता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही संबंधित छात्र-छात्रा किसी एक छात्रवृत्ति के आवेदन के लिये ही पात्र होंगे। छात्रवृत्ति के लिये राष्ट्रीकृत बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता खोलना अनिवार्य है। नाबालिक छात्र-छात्रा को अपने माता पिता में से किसी एक जो बीड़ी श्रमिक हो, उनके संयुक्त हस्ताक्षर से खाता खोलना होगा। बीड़ी श्रमिकों की सभी स्त्रोतों से कुल पारिवारिक मासिक आय दस हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिये। अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के समस्त कार्यालयों से नि:शुल्क आवेदन प्राप्त किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  बीड़ी श्रमिक कल्याण औषधालय 417 तानसेन नगर ग्वालियर में सम्पर्क किया जा सकता है।

 

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