गुरुवार, 23 जुलाई 2009

जमीन की हेराफेरी पर तीन तत्कालीन अपर तहसीलदार व पटवारी को नोटिस

जमीन की हेराफेरी पर तीन तत्कालीन अपर तहसीलदार व पटवारी को नोटिस

ग्वालियर 21 जुलाई 09। शासकीय चरनोई भूमि का स्वामित्व अपात्र व्यक्ति के  नाम करने वाले तत्कालीन अपर तहसीलदार व संबंधित पटवारी को जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने नोटिस जारी किये हैं। इसके अलावा नियम विरूध्द व्यवस्थापन करने वाले दो अन्य तत्कालीन अपर तहसीलदारों को भी नोटिस जारी किये गये हैं।

      प्राप्त जानकारी के अनुसार तत्कालीन अपर तहसीलदार व वर्तमान डिप्टी कलेक्टर श्रीमती उमा करारे ने अपनी पूर्व पदस्थापना के दौरान जब वे ग्वालियर में अपर तहसीलदार के पद पर पदस्थ थीं तब ग्राम बरौआ नूराबाद तहसील ग्वालियर में सर्वे क्रमांक 155/1 रकवा 1.818 हेक्टेयर को इन्द्राज दुरूस्ती के तहत मोहन पुत्र लाल सिंह के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर घोषित किया गया, जिसका अमल पटवारी द्वारा अभिलेख में किया गया। जाँच में यह भी तथ्य सामने आया कि उक्त प्रकरण वर्ष 2002-03 में दायरा मद अ-6-अ में दर्ज न होकर अ-11 (सीमांकन) के मद में दर्ज है। यह एक गंभीर किस्म की अनियमितता की श्रेणी में आता है। इस प्रकरण में तत्कालीन अपर तहसीलदार श्रीमती उमा करारे को नोटिस जारी कर सात दिन में उत्तर देने को कहा है। समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जायेगी। इसी प्रकरण में पटवारी श्री अशोक राजपूत की दो वेतन वृध्दियाँ असंचयी प्रभाव से रोकने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

       जिला कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने नियम विरूध्द व्यवस्थापन करने के लिये तत्कालीन अपर तहसीलदार ग्वालियर एवं वर्तमान में भिण्ड जिले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के रूप में पदस्थ श्री अमरेश श्रीवास्तव को भी कारण बताओ नोटिस दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री अमरेश श्रीवास्तव पर आरोप है कि जब वे ग्वालियर में अपर तहसीलदार के रूप में पदस्थ थे तब उन्होंने ग्राम बरौआ नूराबाद तहसील ग्वालियर के सर्वे क्रमांक 1123/मिन-3 के खसरे में हेराफेरी कर भूमि नियमों के विपरीत अपात्र व्यक्तियों को भूमि का व्यवस्थापन किया था। उन्होंने नामान्तरण आदेशों में यह भी नहीं देखा कि जिस भूमि का विक्रय हुआ उसका मूल स्वरूप राज्य शासन में निहित था। श्री अमरेश श्रीवास्तव को सात दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। समय सीमा में उत्तर न मिलने पर कलेक्टर ने एक पक्षीय कार्रवाई करने को कहा है। इसी प्रकरण में तत्कालीन अपर तहसीलदार श्री मुकुल गुप्ता को भी नोटिस जारी किया गया है।

 

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