मंगलवार, 14 जुलाई 2009

पी.एन.डी.एक्ट के तहत ए.आर.टी.क्लीनिक का पंजीयन भी अनिवार्य

पी.एन.डी.एक्ट के तहत ए.आर.टी.क्लीनिक का पंजीयन भी अनिवार्य

ग्वालियर, 13जुलाई 09। पी. सी. एवं पी. एन. डी. टी. एक्ट के तहत ए.आर.टी.(असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्लोनॉजी क्लीनिक) का पंजीयन भी अनिवार्य है। इस सिलसिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अर्चना शिंगवेकर ने जिले में विभिन्न नर्सिंग होम व मेटरनिटी सेंटर आदि के संचालकों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है, कि यदि उनकी संस्था उक्त तकनीक के लिए मान्य है तो उसका तत्काल पंजीयन करा लें।

      मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि ए.आर.टी.तकनीक से लिंग चयन की प्रक्रिया गर्भधारण पूर्व भी संभव है। उन्होंने बताया कि वाय शुक्राणु द्वारा निषेचन कर पुरूष भ्रूण तैयार किया जा सकता है। ए.आर.टी.तकनीक में इसका पता चल जाता है । ज्ञात हो पी. सी. एवं पी. एन. डी. टी. एक्ट उन सभी संस्थाओं को अपने दायरे में लेता है, जिनके माध्यम से लिंग का निर्धारण हो सकता है। इस प्रकार ए.आर.टी. क्लीनिक का पंजीयन भी अनिवार्य है। इस प्रकार की संस्थाओं के पंजीयन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय से आवेदन के प्रारूप प्राप्त किये जा सकते है। विभाग की वेबसाइट .दृण्ढ.दत्ड़ त्द तथा .त्ड़ध्द.दत्ड़.त्द प्ार भी विस्तृत दिशा-निर्देश देखे जा सकते हैं।

 

कोई टिप्पणी नहीं: