अमानक स्तर के बीज का जिले में क्रय-विक्रय प्रतिबंधित
ग्वालियर 29 दिसम्बर 09। बीज का नमूना अमानक स्तर का पाये जाने पर अनुज्ञापन अधिकारी बीज एवं उप संचालक कृषि श्री आर के. दीक्षित ने बीज के लाट का जिले में भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं स्थानांतरण प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत की गई है।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीज निरीक्षक द्वारा विक्रेता फर्म मैसर्स उन्नत सीड एण्ड एग्रोटेक मुरार इण्ड्रस्ट्रियल एरिया महाराजपुरा ग्वालियार की उत्पादक संस्था मैसर्स उन्नत सीड एण्ड एग्रोटेक मुरार के गेहूँ लोक-1 आधार के लाट क्रमांक अप्रैल -09-12-124-18983 का बीज नमूना प्राप्त कर विश्लेषण के लिये बीज परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर भेजे गये। बीज परीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर बीज का नमूना अमानक स्तर का पाया गया। जिसका जिले में भण्डारण,क्रय-विक्रय एवं स्थानांतरण प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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