शुक्रवार, 8 जनवरी 2010

पंच, सरपंच को चुनाव प्रचार हेतु वाहन की अनुमति नहीं होगी

पंच, सरपंच को चुनाव प्रचार हेतु वाहन की अनुमति नहीं होगी

ग्वालियर 06 जनवरी 10। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत निर्वाचन के दौरान सरपंच और पंच पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिये वाहन ही अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने जिला पंचायत सदस्य और उसके एक निर्वाचन अभिकर्ता तथा जनपद सदस्य पर के उम्मीदवार को केवल एक वाहन की अनुमति दी है।

       कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि अभ्यर्थी को आवंटित वाहन में अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में अन्य कोई उपयोग नहीं कर सकेगा। मतदन दिनांक को वाहन का उपयोग मतदाताओं को लाने ले जाने के लिये निषिध्द रहेगा। मतदान दिवस के दिन वाहनों के उपयोग हेतु लिखित अनुज्ञा पत्र संबंधित अभ्यर्थी को प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र '' पर आवेदन पत्र एक दिवस पूर्व, जिला पंचायत सदस्य पद एवं जनपद पंचायत सदस्य हेतु रिटर्निंग अधिकारी, जनपद पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन वाहनों को उक्तानुसार अनुमति प्रदाय की जायेगी, उसकी मूल प्रति वाहन के अगले शीशे पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। मतदान दिवस हेतु अनुज्ञत वाहन पर किसी प्रकार के पोस्टर, प्लेकार्ड, बेनर, झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

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