भीड़ वाले स्थानों में प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर लगाने के निर्देश
ग्वालियर 5 दिसम्बर 08। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने एक आदेश जारी करते हुए सिनेमाघरों, मॉल, होटल, वैंक व प्रमुख धार्मिक स्थलों पर मेटल डिटेक्टर (डी एफ एम डी.) लगाये जाने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर के द्वारा उक्त कदम देश के विभिन्न महानगरों एवं प्रमुख नगरों में घटित हो रही धटनाओं को दृष्टिगत रहते उठाया गया है।
पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा अपने प्रतिवेदन में नगर के भीड- भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे सिनेमाघर, मॉल, होटल, बैंक तथा मुख्य धार्मिक स्थलों पर गतिविधियों को रोकते हुए डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डी एफ एम डी.)लगाए जाने की अनुशंसा की थी। पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत शहर के भीडभाड़ वाले क्षेत्र जैसे- सिनेमाघर, मॉल, होटल, बैंक, मुख्य धार्मिक स्थलों के समस्त प्रवेश द्वारों पर पृथक-पृथक डी. एफ. एम. डी. लगाये जाने के आदेश दिए गए है। कलेक्टर द्वारा आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
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