मंगलवार, 2 दिसंबर 2008

कन्या दान योजना में गड़वडी पर दो कर्मचारी निलंबित संस्था से होगी बसूली

कन्या दान योजना में गड़वडी पर दो कर्मचारी निलंबित संस्था से होगी बसूली

ग्वालियर 01 दिसम्बर 08। मुख्य मंत्री कन्यादान योजना में लापरवाही बरतने पर जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जनपद पंचायत मुरार के दो ग्राम सहायकों को निलंबित कर दिया है। निलंबन की यह कार्रवाई ग्राम सहायक श्री राय सिंह टाटा व श्री विलफ्रेड शमेन्द्र बैक के खिलाफ की गई है। जिला कलेक्टर ने इसी प्रकरण में जन समस्या निवारण समिति लक्कड़खाना के अध्यक्ष को 23 कन्याओ के सामूहिक विवाह के लिये शासन से ली गई धनराशि सात दिवस के भीतर जमा कराने का नोटिस दिया है। उन्हें आगाह किया गया है कि राशि जमा न करने पर भू राजस्व की बकाया राशि की वसूली की भांति कार्रवाई की जायेगी।

       पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के प्रभारी संयुक्त संचालक  व डिप्टी कलेक्टर श्री नियाज अहमद खान ने बताया कि जन समस्या निवारण समिति लक्क्डखाना ने गत 11 फरवरी 08 को 23 कन्याओं के सामूहिक विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्रति कन्या के विवाह के मान से पांच हजार और एक हजार रूपये सामूहिक विवाह के खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त थे। इस संस्था द्वारा आवेदक (कन्या के अभिभावक) से पांच हजार रूपये पंजीयन शुल्क के नाम पर ले लिये, जबकि संस्था ने ग्वालियर स्थित सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र दिया था कि कन्याओं के विवाह के लिए कोई पंजीयन शुल्क नहीं लिया गया है। इस प्रकार असत्य प्रमाण पत्र के आधार पर इस संस्था ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि प्राप्त कर ली और उसका लाभ योजना की अवधारणा के अनुरूप कन्याओं के अभिभावकों को नहीं मिला।

       निलंबित हुए ग्राम सहायकों को इस संस्था द्वारा सामूहिक विवाह समारोह में सम्पन्न कराये गये विवाहों की जांच करने की जिम्मेदारी सोंपी गई थी। उन्हें निर्देश दिये गये थे कि वे हर जोड़े वार प्रदान की गई सामग्री आदि का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, जो उन्होंने नहीं किया गया। इस प्रकरण में संस्था का पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है।

 

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