नई विधवा पेंशन संबंधी नीति
लोकसभा
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री ड़ी. नेपोलियन ने आज लोकसभा में पूछे गये प्रश्न के लिखित उत्तार में बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस साल फरवरी महीने से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी) के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस) आरंभ की है। आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस के तहत 40-64 वर्ष की आयु वर्ग की ऐसी विधवा महिलाओं को दो सौ रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है जोकि सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार से संबधित हो।
उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न मानदंड अपनाये जाते हैं और सरकार का इस बारे में कोई एकसमान नीति तैयार करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।
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