नि:शक्त प्रोत्साहन योजना के तहत चार दम्पति लाभान्वित
ग्वालियर 4 जुलाई 09। सामाजिक न्याय विभाग के तहत नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधानुसार निशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिये शासन द्वारा '' निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना'' प्रारंभ की गई है। विवाह प्रोत्साहन योजना में 40 प्रतिशत या उससे अधिक निशक्तता वाले पात्र हितग्राहियों को 25 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि के साथ प्रशंसा पत्र भी दिया जायेगा। यदि निशक्त दम्पति मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह में सम्मिलित होकर विवाह करते हैं तो दम्पति उक्त प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त 5 हजार रूपये की सामग्री पृथक से लेने के पात्र होंगे।
उक्त प्रोत्साहन राशि पाने के लिये निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 2008 में वर्णित शर्तों की पूर्ति करना अनिवार्य होगा। इसमें युवक के निशक्त होने पर सामान्य युवती से तथा युवती के निशक्त होने पर सामान्य युवक से अथवा युवक-युवती दोनों के निशक्त होने की स्थिति में विवाह करने पर सामाजिक न्याय विभाग में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला ग्वालियर में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा पात्र पाये गये चार दम्पतियों को, कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी की स्वीकृति से उक्त प्रोत्साहन योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। इनमें श्री वीरेन्द्र कुशवाह पत्नी उमा देवी, कमल किशोर कुशवाह, पत्नी ममता, ध्रुव कुमार तिवारी पत्नी ज्योति तिवारी तथा कल्याण सिंह कुशवाह पत्नी ज्योति, शामिल हैं।
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