अस्थाई अतिक्रमण हटाया गया
हमें खेद है मुरैना में भारी बिजली कटौती के कारण इस समाचार के प्रकाशन में विलम्ब हुआ
ग्वालियर दिनांक 15.07.2009- माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर के आदेश दिनांक 29.06.2009 के पालन में सिटीप्लानर विष्णु खरे, क्षेत्राधिकारी कालीचरण शर्मा, भवन अधिकारी महेन्द्र अग्रवाल की निशानदेही में छापा खाना, बालाबाई का बाजार, हुजरात मण्डी, हुजरात रोड, बतासे वाली गली, सूर्यनारायण मंदिर के सामने, दौलतगंज, बाड़ा तक यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे दासे, चबूतरे, रेलिंग, सीढ़ियां, रैम्पों की तुड़ाई कराई गई।
गोरखी स्काउट, दर्जी ओली, बालाबाई का बाजार, गजराराजा स्कूल, दत्तमंदिर तक अस्थाई अतिक्रमण हटवाने के लिये अनाउंसमेंट कराया गया कि अतिक्रमणकर्ता अपने अवैध अतिक्रमण स्वयं हटा ले अन्यथा नगर निगम द्वारा हटा दिया जावेगा। इसी क्रम में बाड़ा, छप्पर वाला पुल, मोर बाजार, पारखजी का बाड़ा, हुजरात कोतवाली, जिंसी नाला न.1, 2 व 3 तथा कम्पू क्षेत्र से आवारा मवेशी पकड़कर खिड़क में बंद कराई गई साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से विद्युत पोलों पर लगे कपड़े के बैनर आदि भी हटवाये गये।
आज की कार्यवाही के दौरान मदाखलत अधिकारी सत्यपाल सिंह चौहान अपने दल बल के साथ उपस्थित रहे।
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