केन्द्रीय जेल में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
ग्वालियर 4 जुलाई 09। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा के मार्गदर्शन में आज केन्द्रीय जेल ग्वालियर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में श्री संजीव अग्रवाल सी जे एम. ने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि बंदियों को आपस में संर्घष नहीं करना चाहिये एवं यदि कोई उन्हें कठिनाई हो तो उससे अवगत करावें उन्होंने विधिक सहायता योजना का लाभ लेने हेतु भी बंदियों को बताया।
श्री आर के. जैन रजिस्ट्रार/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्लीवारनिंग योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बंदियों से विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र जेल अधीक्षक के माध्यम से भिजवाने हेतु बताया।
श्री सुनील दण्डौतिया जे एम एफ सी. द्वारा बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। तो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर 24 घण्टे के अंदर पेश करना होगा। श्री अरूण प्रधान जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा बंदियों को अपील प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा के बारे में एवं विधिक सहायता के पात्र व्यक्तियों के बारे में बताया गया। श्री ए व्ही. त्रिपाठी एडवोकेट ने बताया कि बंदी जमानत होने के बाद न्यायालय से बिना अनुमति के अनुपस्थित न रहे, श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट द्वारा जमानत के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई।
विधिक साक्षरता शिविर के कार्यक्रम का संचालन श्री अरूण प्रधान जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा किया गया।
शिविर में श्री संजीव अग्रवाल मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी, श्री आर के. जैन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री सुनील दण्डौतिया जे एम एफ सी., श्री अरूण प्रधान जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री ए व्ही. त्रिपाठी एडवोकेट, श्री होतम सिंह राठोर एडवोकेट, श्री यू के. श्रीवास एडवोकेट, श्री आदित्य बल्लभ, श्री प्रदीप वोरसे एडवोकेट, श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट, विधिक अधिकारी जेल श्री महेन्द्र सिंह चौधरी, सहायक अधिकारी जेल, श्री ओ पी. पाण्डेय, सहायक अधीक्षक श्री सुमित शर्मा, सहायक अधीक्षक, श्रीमती ममता नार्वे, एवं अन्य जेल स्टाफ व बंदी उपस्थित थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें