लोकसभा आमचुनाव ,2009- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 के अनुच्छेद 14 के तहत अधिसूचना
संविधान की धारा 83 के तहत खंड (2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से पांच साल के लिए होता है यदि वह किसी अन्य कारणवश वह बीच में ही भंग न हो तो। जैसे ही पांच साल पूरा हो जाते हैं तो लोकसभा भंग मानी जाती है। चौदहवीं लोकसभा का कार्यकाल 1 जून,2009 को समाप्त हो रहा है क्योंकि उसकी पहली बैठक दो जून, 2004 को हुई थी।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम ,1951 के अनुच्छेद 14 के तहत मौजूदा लोकसभा की अवधि पूरी होने या भंग हो जाने पर नई लोकसभा गठित करने के लिए राष्ट्रपति भारत सरकार के गजट में एक या एकाधिक अधिसूचना जारी करके , चुनाव आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी संसदीय क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधि चुनने का आह्वान करता है।
चुनाव आयोग ने 15 वीं लोकसभा चुनाव और आंध्रप्रदेश, उड़ीसा तथा सिक्किम के विधानसभा चुनावाओं के कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एकसाथ पांच चरणों यानि 16 अप्रैल, 23 अप्रैल, 30 अप्रैल, 07 मई, और 13 मई 2009 को कराने की सिफारिश की है। आयोग की सिफारिश के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम ,1951 के अनुच्छेद 14 के उपखंड (2) के तहत अधिसूचना जारी किये जाने के लिए अनुशंसा मांगी है। भारत सरकार के गजट में 23 मार्च, 28 मार्च, 02 अप्रैल, 11 अप्रैल और 17 अप्रैल 2009 को जारी होने वाली अधिसूचना के जरिए सभी संसदीय क्षेत्रों से उपरोक्त अधिनियिम के प्रावधानो के अनुसार आयोग द्वारा अनुसंशित तिथियों पर अपना प्रतिनिधि चुनने की अपील की जाएगी।
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