शनिवार, 21 मार्च 2009

शासकीय भवनों पर बैनर-पोस्टर लगाने पर रोक

शासकीय भवनों पर बैनर-पोस्टर लगाने पर रोक

ग्वालियर 20 मार्च 09। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में शासकीय भवनों पर बैनर-पोस्टर लगाने पर रोक लगा दी है। साथ ही निजी भवनों पर भी भवन मालिकों की लिखित अनुमति के उपरांत ही बैनर-पोस्टर लगाये जा सकेंगे व उनकी अनुमति उपरांत ही वाल पेंटिंग की जा सकेगी। नगर निगम ग्वालियर परिक्षेत्र, नगर पालिका डबरा एवं नगर पंचायत  बिलौआ, पिछोर, आंतरी, भितरवार के नगरीय क्षेत्र में सशुल्क अनुमति के उपरांत ही कट आउट, बैनर पोस्टर, झंडियां, आदि लगाई सकेंगी। इन प्रचार-प्रसार का खर्च अभ्यर्थियों के चुनाव व्यय में जोड़ा जायेगा। अभ्यर्थियों को हिदायत दी गई है कि वे बैनर-पोस्टर में संयत भाषा का इस्तेमाल करें तथा बैनर पोस्टर की जानकरी निर्धारित प्रपत्र में निर्वाचन कार्यालय में जमा करायें। स्थानीय निकायों द्वारा सभी दलों एवं प्रत्याशियों को बिना किसी भेदभाव के विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जायेगी। राजनैतिक विज्ञापन की अनुमति निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रथम चरण में दो अप्रैल तक, द्वितीय चरण में 3 से 14 अप्रैल तक तथा तृतीय चरण में 15 अप्रैल से 28 अप्रैल शाम पांच बजे तक दी जायेगी।

 

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