चुनाव आचार संहिता के पालन करने की अपील
ग्वालियर, 26 मार्च 09/ लोक सभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन करने के निर्देश दिये हैं। आगामी 28 मई तक लोक सभा चुनाव 2009 के दौरान स्थानीय निकायों तथा निगम /मण्डलों की शीर्ष समितियाँ की न तो कोई बैठक होगी और न ही कोई नये निर्णय लिये जायेंगे ।
इसी प्रकार मंत्रिमण्डल के निर्णयों का भी क्रियावयन चुनाव आयोग की अनुमति से किया जायेगा । जिला प्रशासन द्वारा जनता को पटटे आदि की सुविधायें देने पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है । इसी प्रकार आगामी 28 मई तक नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति और स्थानान्तरण पर रोक लगा दी गयी है । निर्वाचन प्रक्रिया के चलते महत्वपूर्ण नीलामियों पर रोक लगा दी गयी है । किसी विशेष परिस्थिति में चुनाव आयोग की अनुमति से ही किसी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जा सकेगा ।
निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये अधिकारियों एवं राजनैतिक पदाधिकारियों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की है।
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