सोमवार, 30 मार्च 2009

राजनैतिक दलों को स्टार प्रचारकों के नाम समयावधि में संसूचित करनें होंगे

राजनैतिक दलों को स्टार प्रचारकों के नाम समयावधि में संसूचित करनें होंगे

ग्वालियर 30 मार्च 09 । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. ने राजनैतिक दलों से अपने -अपने दल के स्टार प्रचारकों के नाम संसूचित करने को कहा है, जिन्हें उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है । मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की स्थिति मे यह संख्या 40 तथा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की स्थिति में यह संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

       लोकसभा आम चुनाव 2009 को दृष्टिगत रखते  हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को इस आशय की सूचना प्रसारित की गई है कि निर्वाचन की अधिसूचना 13 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 28 मार्च 09 से सात दिन अर्थात 4 अप्रैल 09 के पूर्व तथा राज्य के 16 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना 2 अप्रैल 09 से सात दिन की अवधि अर्थात 9 अप्रैल 2009 से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश को अपने अपने दल के स्टार प्रचारक के नाम संसूचित कर दें, जिन्हें उम्मीदवार के पक्ष मे प्रचार प्रसार करने हेतु आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है । मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की स्थिति में यह संख्या 40 तथा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की स्थिति में यह संख्या 20 से अधिक नहीं होना चाहिए ।

       समयावधि में नाम संसूचित करने पर ही इन नेताओं के आवागमन पर किया गया व्यय उम्मीदवार के द्वारा किये जाने वाले व्यय में शामिल नहीं होगा । यह निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत प्रसारित किये गये हैं । अधिनियम की धारा 77 (1) के तहत स्टार प्रचारकों को वाहन के लिए पास मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. के कार्यालय से जारी होंगे ।

 

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