लोकसभा निर्वाचन 2009 :पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक
असामाजिक तत्वों के विरूध्द प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाय- कलेक्टर
ग्वालियर 7 मार्च 09। लोक सभा निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पनन कराने के लिये आज जिला स्वास्थ्य एवं संचार प्रबंधन संस्थान में पुलिस एवं जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री व्ही के. सूर्यवंशी, अपर कलेक्टर श्री आर के. जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बी एस. चौहान, श्री एम एस. वर्मा, श्री अनिल सिंह कुशवाह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शरद श्रोत्रिय, जिले के एस डी एम. एस डी ओ पी., तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित समस्त थाना प्रभारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि असामाजिक तत्वों के विरूध्द अभी से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी जाय, जिससे वे चुनाव में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करने पायें और मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सकें। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों को चिन्हांकित कर उनके विरूध्द वाउण्ड ओव्हर, जिला बदर एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जाय। जिला बदर एवं रासुका के प्रकरण तत्परता से भेजे जायें, ताकि समय से यह कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि ग्वालियर नगर निगम सीमा में चुनावी सभा की अनुमति अपर कलेक्टर श्री जैन देंगे। इसी प्रकार जिले के अन्य स्थानों पर संबंधित एस डी एम. और ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित थाना प्रभारी सभा स्थल की अनुमति देगे। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि सभा के लिये अनुमति शासकीय भूमि एवं भवन की बिलकुल नहीं दी जाय। उन्होंने बताया कि सभा एवं नुक्कड़ सभाओं के लिये स्थान चिन्हांकित कर लिये गये हैं तथा अनुमति आदेश में सभा स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
उन्होंने निर्देशित किया कि चुनाव के दौरान संपति विरूपण को सख्ती से रोका जाय। किसी भी शासकीय संपत्ति का उपयोग चुनाव प्रचार के लिये नहीं होने दें। निजी संपत्ति का उपयोग भी मालिक की लिखित अनुमति से ही हो सकेगा। साथ ही आदर्श आचरण संहिता का पालन अधिकारी स्वयं भी करें एवं प्रत्याशियों से भी पालन करायें। उन्होंने अधिकारियों को बल्नरेबिलिटी, क्रिटीकल एवं हाई क्रिटीकल को विस्तार से समझाया तथा निर्देश दिये कि ऐसे मतदान केन्द्र व क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाय। बैठक में सर्किट हाउस का उपयोग, हैलीपैड, जुलूस आदि के संबंध में आयोग के नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिये। पुलिस अधीक्षक श्री सूर्यवंशी ने कहा कि पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में संयुक्त भ्रमण करते रहे और वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में बने रहें।
शस्त्र जमा करायें
कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिये कि शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र 25 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा कराये जायें। केवल घाटीगाँव एवं भँवरपुरा थाना क्षेत्रों के दस्यु प्रभावित गाँवों के शस्त्र जमा कराने पर कुछ समय के लिये छूट रहेगी।
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