स्टार प्रचारकों के नाम 9 अप्रैल तक देने होंगे
ग्वालियर 30 मार्च 09। प्रदेश के जिन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की अधिसूचना 2 अप्रैल 2009 को जारी होगी, उन क्षेत्रों के विभिन्न उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार के लिये संबंधित राजनैतिक दलों को अपने-अपने स्टार प्रचारकों के नाम सात दिन की अवधि में अर्थात 9 अप्रैल 2009 तक निर्वाचन आयोग तथा राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजने होंगे। तभी इन नेताओं के आवागमन पर किया गया व्यय उम्मीदवार के चुनावी व्यय में शामिल नहीं होगा। आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को 40 स्टार प्रचारक एवं पजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिये 20 स्टार प्रचारकों की अनुमति दी जायेगी। यह निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत प्रसारित किये गये हैं। अधिनियम की धारा 77(1) के तहत स्टार प्रचारकों को वाहन के लिये पास मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जारी होंगे।
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