शनिवार, 28 मार्च 2009

लोकसभा निर्वाचन 2009 : हेलीपेड के लिये देने होंगे दस हजार, चुनावी सभाओं के लिये मापदण्ड तय

लोकसभा निर्वाचन 2009 : चुनावी सभाओं के लिये मापदण्ड तय

ग्वालियर 27 मार्च 09। जिले में लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष  एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से कलेक्टर  एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने नुक्कड़ सभाओं एवं स्टार प्रचारकों के लिये हैलीपेड निर्माण के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं।

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री त्रिपाठी ने आदेश जारी कर साफ किया है कि ग्रामीण व शहरी अंचल में राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों को नुक्कड़ सभाओं के आयोजन से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि नुक्कड़ सभा से यातायात बाधित न हो। नुक्कड़ सभाओं में किसी प्रकार का स्टेज, टेंट या बिछात नहीं की जा सकेगी। संबंधित राजनैतिक दल या अभ्यर्थी रिक्शा अथवा ऑटो में माइक लगाकर नुक्कड़ सभा को संबोधित कर सकते हैं। नुक्कड़ सभा के लिये स्थान, वाहन एवं लाउड स्पीकर (माइक) की अनुमति के लिये संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को आवेदन देना होगा। थाना प्रभारी सभा स्थल का मौका मुआयना करने के पश्चात अपनी लिखित अनुशंसा नगरीय क्षेत्र में संबंधित सिटी मजिस्ट्रेट एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रेषित करेंगे। इस अनुशंसा के आधार पर व पूर्ण संतुष्टि के पश्चात सिटी मजिस्ट्रेट अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में नुक्कड़ सभा की अनुमति जारी करेंगे।

हेलीपेड के लिये देने होंगे दस हजार

       ग्रामीण अंचल में चुनावी प्रचार के लिये आने वाले स्टार प्रचारकों के लिये हेलीपेड निर्माण हेतु संबंधित राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थियों को 10 हजार रूपये की राशि लोक निर्माण विभाग को अदा करनी होगी। तभी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्टार प्रचारकों के हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति दी जायेगी। ग्रामीण अचंल में हेलीकॉप्टर उतारने की लिये स्थल का निर्धारण अनुविभागीय दण्डाधिकारी संबंधित थाना प्रभारी की सलाह से करेंगे। राजनैतिक दल/प्रत्याशी को अपने स्टार प्रचारक का नाम, उनके आने का दिनांक, सभा का स्थल एवं आने-जाने का समय सहित सम्पूर्ण कार्यक्रम का व्यौरा, सभा दिनांक से 4 दिवस पूर्व संबंधित थाना प्रभारी को देना होगा।

 

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