शनिवार, 21 मार्च 2009

लोक सभा निर्वाचन 2009 :मुरैना जिले में सभाओं के लिए स्थान निर्धारित

लोक सभा निर्वाचन 2009 :मुरैना जिले में सभाओं के लिए स्थान निर्धारित

ग्वालियर 20 मार्च 09। मुरैना जिले में लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम के. अग्रवाल द्वारा राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा सभायें किये जाने के संबंध में स्थान निर्धारित किये गये हैं। इन सभा स्थलों पर राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी, प्राधिकृत अधिकारियों से अनुमति लेकर सभायें कर सकेंगे। जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी किया है।

       जिला दण्डाधिकारी श्री एम के. अग्रवाल द्वारा मुरैना राजस्व अनुविभाग में सभाओं के लिए चार स्थल निर्धारित किये हैं। इन स्थानों पर सभा करने के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुरैना को अनुमति हेतु आवेदन देना होगा। मुरैना अनुविभाग में मेला परिसर मुरैना, जीवाजी गंज मुरैना, बड़ोखर मुरैना, बामौर-क्लब प्रांगण मुरैना। अनुविभाग अम्बाह  क्षेत्र के अन्तर्गत सभाओं मे लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बाह को अनुमति हेतु आवेदन देना होगा। अम्बाह अनुविभाग में पोरसा-मंडी प्रांगण , अम्बाह में पचासा मण्डी प्रांगण, दिमनी पेट्रोल पंप के सामने की जगह। इसी प्रकार अनुविभाग जौरा क्षेत्र के अन्तर्गत जौरा मईवाला कुआ, मण्डी प्रांगण, पचबीघा, बागचीनी बस स्टेण्ड के पास, सुमावली मेला मैदान। अनुविभाग सबलगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत कैलारस में पुरानी सब्जीमण्डी, मण्डी प्रांगण, ट्रान्सपोर्ट नगर, सबलगढ़ में जीनफील्ड, मण्डी प्रांगण, कोर्ट तिराहा पर सांय 5.30 बजे के उपरांत। जिला मुरैना के उपरोक्त वर्णित स्थानों के साथ अन्य ग्रामीण स्थानों पर आमसभा करने की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना होगी। 

       सभा की अनुमति प्राप्त करने के लिये सभा दिनांक से अधिकतम चार दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि एक स्थान के लिए एक ही तिथि और एक ही समय के लिए अनुमति चाही जाती है, तो  ऐसी अनुमति प्रथम आवेदन कर्ता को दी जायेगी।

 

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