विवाह पंजीयन के आवेदनों पर आपत्ति मांगी गई
ग्वालियर 26 मार्च 09। विवाह अधिकारी एवं अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा विवाह पंजीयन के दो आवेदनों के सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित कर तीस दिवस के अन्दर लिखित अथवा मौखिक आपत्ति मांगी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 शक्ति बिहार ग्वालियर निवासी श्री अनूप शुक्ला पुत्र श्री विनयदत्त शुक्ला एवं ए -25 विनय नगर सेक्टर न 4 ग्वालियर निवासी प्रियंका दीक्षित पुत्री श्री दिनेश कुमार दीक्षित द्वारा संयुक्त आवेदन प्रस्तुत कर विवाह पंजीयन करने हेतु अनुरोध किया है। आवेदन के अनुसार इन दोनों की शादी 8 मार्च 2007 को केशर बाग रेस कोर्स रोड जिला ग्वालियर में सम्पन्न हुई थी। उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 15 के अन्तर्गत समस्त शर्ते पूरी करने का भी शपथ पत्र दिया है। शपथ पत्र में कहा गया है कि पक्षकारों का परस्पर विवाह हो चुका है और वह पति पत्नि की तरह रह रहे हैं। किसी भी पक्षकार के एक से अधिक पति या पत्नी रजिस्ट्रीकरण के समय जीवित नहीं है वह जड़ या पागल नहीं है। 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। पक्षकारों में प्रतिषिध्द कोटि की नातेदारी नहीं है।
इसी प्रकार विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 15 के अन्तर्गत श्री अनुराग गौड़ पुत्र श्री प्रकाशनारायण गौड़ निवासी गौर नर्सिंग होम खुर्जेवाला मोहल्ला लश्कर ग्वालियर एवं राधा पाण्डेय पुत्री श्री अखिलेश पाण्डेय निवासी लाइन न. 2 मकान नं. 188-189 विरला नगर ग्वालियर द्वारा संयुक्त आवेदन देकर विवाह पंजीयन की मांग की है। आवेदन के अनुसार इन दोनों की शादी 2 नवम्बर 06 के होटल शुभम् वृन्दावन जिला मथुरा उत्तर प्रदेश में सम्पन्न हुई थी। पक्षकारों द्वारा अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत शर्तें पूरी करने का शपथ पत्र दिया है।
अपर कलेक्टर द्वारा विज्ञप्ति जारी कर उक्त विवाहों के सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया है कि यदि कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित के 30 दिन पूर्व लिखित या मौखिक रूप से स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय समय में प्रस्तुत की जा सकती हैं।
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