वाहनों के उपयोग के संबंध मे धारा 144 के तहत आदेश जारी
ग्वालियर 10 मार्च 09। लोकसभा निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन दाखिल करने, चुनाव प्रचार करने एवं मतदान दिनांक को वाहनों के दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दण्डनीय होगा।
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करते समय किसी भी राजनैतिक दल/अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के उद्देश्य से निकाली गयी यात्रायें/जुलूस में तीन से अधिक वाहनों को काफिले के रूप में नहीं निकाला जायेगा। नामांकन भरने के समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय की 100 मीटर सीमा क्षेत्र में केवल तीन वाहन की प्रवेश कर सकते हैं। रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन भरते समय अभ्यर्थी अपने साथ कोई प्रस्तावक सहित केवल चार समर्थकों को ही ला सकते हैं। अत: अभ्यर्थी सहित कुल 05 व्यक्ति ही नामांकन भरते समय रिटर्निंग अधिकारी के परिसर में प्रवेश कर सकते हैं।
इसी प्रकार चुनाव प्रचार के समय नामांकन भरने के दिनांक से चुनाव प्रचार समाप्ति (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व) तक, प्रचार प्रसार हेतु वाहनों की संख्या यद्यपि निर्धारित नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी ऐसे प्रत्येक वाहन (दो पहिया, तीन पहिया, एवं चार पहिया) जिसका कि वह चुनाव प्रचार के लिये उपयोग करना चाहते हैं, का प्रदर्शन 3 वाहनों से अधिक के काफिले के रूप में नहीं होगा।
मतदान दिनांक 30 अप्रैल को अभ्यर्थी द्वारा उसके स्वयं के उपयोग हेतु एक वाहन सम्पूर्ण संसदीय क्षेत्र हेतु, चुनाव एजेंट को एक वाहन सम्पूर्ण संसदीय क्षेत्र हेतु पात्रता होगी। ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, अत: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मान से, एक अतिरिक्त वाहन (अधिकतम आठ वाहन)कार्यकर्ता/ पार्टी कार्यकर्ता उपयोग हेतु रहेगा। अभ्यर्थी को आबंटित वाहन में अभ्यर्थी की अनुपस्थित में अन्य कोई व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकेगा। उक्त वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम पांच व्यक्ति की बैठ सकेंगे।
वाहनों के उपयोग से पूर्व उसकी लिखित अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर कार्यालय से प्राप्त करना आवश्यक होगी। जिन वाहनों को उक्तानुसार अनुमति प्रदाय की जायेगी, उन वाहनों के अगले शीशे पर प्रदाय की गयी अनुमति आदेश की मूल प्रति चस्पा करना होगी। अनुमति प्राप्त वाहन से ही प्रचार प्रसार किया जा सकेगा, अन्य वाहन से प्रचार प्रसार करना दण्डनीय होगा। वाहनों की अनुमति नामांकन भरने के दिनांक से े मतदान दिनांक तक ही लागू रहेगी। जुलूस के दौरान वाहनों पर संबंधित पार्टी या अभ्यर्थी एक पोस्टर/प्लेकार्ड/बेनर/झंडा लगा सकेंगे। मतदान दिवस हेतु आबंटित वाहनों पर किसी प्रकार के पोस्टर /प्लेकार्ड/बेनर/झंडा नहीं लगा सकेंगे। वाहनों पर आने वाले व्यय का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये आय व्यय रजिस्टर में रखना आवश्यक होगा, जिसका अवलोकन आयोग के प्रेक्षकों को भी उनके निर्देशानुसार समय समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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