मंगलवार, 10 मार्च 2009

जुलूस निकालने के संबंध में धारा 144 लागू

जुलूस निकालने के संबंध में धारा 144 लागू

ग्वालियर 9 मार्च 09। लोक सभा निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार के लिये राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के द्वारा जुलूस निकालने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उल्लंघलन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।

       जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जुलूस या मोटर साइकिल जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को यह बात तय कर लेनी चाहिये कि जुलूस किस समय, किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय, किस स्थान पर समाप्त होगा। आयोजकों को चाहिये कि वे कार्यक्रम के बारे में क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन को अग्रिम सूचना देकर जुलूस की अनुमति प्राप्त करें। आयोजक जुलूस को प्रतिबंधित स्थानों से नहीं निकाल सकेंगे तथा इन्तजाम इस प्रकार किया जाय कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न किये बिना जुलूस का निकलना संभव हो सके। यदि जुलूस लम्बा हो तो लम्बाई वाले टुकड़ों में संगठित किया जाना चाहिए। आदेश में उल्लेख है कि जुलूस सड़क के बाई ओर रखा जाये और डयूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाय तथा इसमें शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने के विषय में जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के छड़ों में दुरूपयोग किया जा सकता हो, उन पर राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक नियंत्रण करना चाहिए। किसी भी राजनैतिक दलों के नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का समर्थन नहीं करेंगे।

 

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