एमोनियम नाइट्रेट एवं उसका मिश्रण विस्फोटक पदार्थ घोषित
ग्वालियर 9 मार्च 09। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एमोनियम नाइट्रेट या उसके मिश्रण को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत विशेष श्रेणी के विस्फोटक पदार्थ के रूप में घोषित किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन भी भारत के असाधारण राजपत्र में कर दिया गया है। दुरुपयोग की दृष्टि से इसे अपने कब्जे में रखने वाले को आजीवन कारावास तक दण्ड का प्रावधान है।
इस अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति एमोनियम नाइट्रेट एवं उसका मिश्रण इसके दुरुपयोग करने की मंशा से अपने कब्जे में रखता है तो यह कृत्य अधिनियम के अंतर्गत आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डनीय होगा। मध्यप्रदेश के गृह विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश भेज दिये गये हैं।
ज्ञातव्य हो कि कुछ समय से आतंकवादियों द्वारा विस्फोट की घटनाओं में एमोनियम नाइट्रेट अथवा उसके मिश्रण का दुरुपयोग किया जाता रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा एमोनियम नाइट्रेट अथवा उसके मिश्रण को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) की धारा 2 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'विशेष श्रेणी विस्फोटक पदार्थ के अन्तर्गत लाने के लिए अधिसूचना भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित कर दी गई है।
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