धारा 144 जिले में लागू जुलूसों के लिये मापदण्ड तय
जुलूस में दस से ज्यादा मोटर साइकिलें नहीं होगी
ग्वालियर 20नवम्बर 08। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने प्रत्याशियों द्वारा विधान सभा चुनाव के दौरान निकाले जाने वाले जुलूसों के लिये नये मापदण्ड तय किये हैं। श्री त्रिपाठी ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 जिले में लागू कर दिये गये हैं।
श्री त्रिपाठी द्वारा जारी आदेशानुसार किसी भी प्रत्याशी द्वारा जुलूस निकालने के लिये समय व स्थान की जानकारी क्षेत्रीय थाने मे देना होगी तथा जुलूस में दस से ज्यादा मोटर साइकिलें नहीं होगी तथा एक किमी से ज्यादा लम्बा जुलूस नहीं होना चाहिये और जुलूस चलने वालों के लिये यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
जुलूस में चलने वाले लोग पुतले लेकर न चले और सार्वजनिक स्थान पर न जलायें। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी के विरूध्द भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
इसके अलावा श्री त्रिपाठी सभा और लाउड स्पीकर लगाने के लिये भी जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। नुक्कड़ सभाओं की अनुमति थाना प्रभारी से ली जा सकती है। थाना प्रभारी इस अनुमति की सूचना जिला मजिस्ट्रेट या रिटर्निंग अधिकारी को देंगे।
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