बाहरी व्यक्तियों को मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व विधान सभा क्षेत्र छोड़ने के निर्देश
ग्वालियर, 22 नवम्बर 08 / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने विधान सभा चुनाव से संबंधित अभ्यर्थी राजनैतिक दलों के पदाधिकारी एवं चुनाव प्रचार में संलग्न कार्यकर्ताओं को जो उस विधान सभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घन्टे पूर्व अर्थात 25 नवम्बर की शाम 5 बजे तक विधान सभा क्षेत्र एवं जिले की सीमा छोड़ने के आदेश दिये हैं।
आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से दिये गये हैं । आदेश 25 नवम्बर शाम 5 बजे से 27 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक लागू रहेगा । निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को निर्देश दिये गये हैं कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जाय । निर्देशों में कहा गया है कि सामुदायिक भवन आदि की जांच की जाय कि प्रतिबंधित समय में इन स्थानों पर कौन व्यक्ति ठहरे हुये हैं । इसी प्रकार लॉज एवं गेस्ट हाऊस की भी जाँच की जाय । आयोग ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिये हैं कि विधान सभा क्षेत्र की सीमा पर चैक पोस्ट बनाये जायें और बाहर से आने वाले वाहनों को चैक किया जाय। व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की पहचान की जाय कि वह विधान सभा क्षेत्र का मतदाता है या नही ।
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