मंगलवार, 25 नवंबर 2008

इम्पैक्ट फीचर आदि के प्रकाशन व्यय को प्रत्याशी के खर्चे में शामिल करने की कार्रवाई शुरू आयोग के निर्देशों पर कड़ाई से अमल

इम्पैक्ट फीचर आदि के प्रकाशन व्यय को प्रत्याशी के खर्चे में शामिल करने की कार्रवाई शुरू आयोग के निर्देशों पर कड़ाई से अमल

 

ग्वालियर, 24 नवम्बर 08/ इम्पेक्ट फीचर व रिस्पोंस फीचर आदि के रूप में समाचार पत्रों में विधान सभा उम्मीदवारों के प्रकाशित किये जा रहे विज्ञापनों को निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है । इस परिपालन में ग्वालियर के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने जिले के सभी विधान सभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न अखबारों में प्रकाशित कराये गये इंपेक्ट फीचर एवं रिस्पोसं फीचर आदि के प्रकाशन में हुए व्यय को प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल करने की कार्रवाई शुरू कर दी है । कलेक्टर ने बताया कि विभिन्न अखबारों में प्रकाशित उक्त आशय के विज्ञापनों की प्रत्याशीवार सीड़ी तैयार कर निर्वाचन आयोग को भेजी जायेगी । गौरतलब है कि बीते रोज यहाँ निर्वाचन आयुक्त श्री नवीन बी.चावला ने भी ग्वालियर चंबल संभाग के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में इस प्रकार के इंपेक्ट फीचर व रिस्पोंस फीचर प्रकाशित करने में हुये व्यय को प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल करने के निर्देश दिये थे । निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में स्पष्ट तौर पर यह भी कहा गया था  कि सीमा से अधिक चुनावी खर्च इलेक्शन ओफेन्स (चुनावी अपराध)  की श्रेणी में आता है । अत: चुनावी खर्च की सीमा के उल्लंघन पर सख्ती से कार्रवाई की जायेगी।

 

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