शनिवार, 29 नवंबर 2008

जिला न्यायालय में वृहद लोक अदालत 30 नवम्बर को तैयारियां जारी

जिला न्यायालय में वृहद लोक अदालत 30 नवम्बर को तैयारियां जारी

ग्वालियर, 28 नवम्बर 08/ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 30 नवम्बर को यहाँ जिला न्यायालय परिसर में प्रात: 11 बजे वृहद लोक अदालत आयोजित की गई है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्री ए.के.मिश्रा के मार्गदर्शन में लोक अदालत को स्वव्यवस्थित ढंग से आयोजित कराने के लिये युध्द स्तर पर तैयारियां जारी है। श्री मिश्रा ने बताया कि वृहद लोक अदालत में समस्त प्रकार के दीवानी व राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों सहित पारिवारिक विवाद, विद्युत,चैक वाउन्स व मोटर दावा दुर्घटना प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह व समझौते के आधार पर किया जायेगा । साथ ही लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरणों का निराकरण भी किया जायेगा ।

       जिला न्यायाधीश श्री ए.के.मिश्रा ने बताया कि इस वृहद लोक अदालत में लगभग दस हजार प्रकरणों को निराकृत कराने के लिए संबंधित पक्षकारों को संमंस जारी किये गये हैं । प्रकरणों के निराकरण के लिए 33 पीठों का गठन किया गया है । ऐसे पक्षकार भी वृहद लोक अदालत में प्रकरण निराकरण करा सकते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा जारी संमंस या सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं ।

       उल्लेखनीय है कि लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए.के. मिश्रा द्वारा लगातार बीमा कंपनी, बैंक अधिकारियों, अधिवक्ता संघ, विद्युत अधिकारियों एवं स्वंय सेवी संस्थाओं के साथ बैठकें की गई हैं । श्री मिश्रा ने बताया कि लोक अदालतें प्रकरणों का निपटारा कर स्थाई समाधान प्रदान करती हैं । जिन मुकदमों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से होता है, उनकी कोई अपील नहीं होती। प्रकरणों का आपसी समझौते से समाधान होने से पक्षकारों के मध्य फैली वैमनस्यता भी समाप्त हो जाती है ।

       जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एडवोकेट श्री डी.के.कटारे व सचिव श्री राम विलास शर्मा ने भी इस वृहद लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है ।

 

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