गुरुवार, 20 नवंबर 2008

मतदान एवं मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित

मतदान एवं मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित

ग्वालियर, 19 नवम्बर 08/ जिला मजिस्ट्रेट श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा मतदान एवं मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया गया है । जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घन्टे पूर्व अर्थात 25 नवम्बर मंगलवार की शाम 5 बजे से 27 नवम्बर गुरूवार मतदान समाप्ति तक तथा 8 दिसम्बर सोमवार को मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित करते हुये देशी एवं विदेशी मदिरा का विक्रय निषिद्व किया गया है ।

       जिला मजिस्ट्रेट श्री त्रिपाठी द्वारा आबकारी एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिले की समस्त देशी मदिरा, समस्त विदेशी मदिरा, सभी अहाता, रेस्टोरेन्ट, होटल,बार,क्लब तथा सैनिक कैन्टीन में थोक एवं फुटकर विक्रय को निषिद्व कर दिया गया है । इसी प्रकार 18 नवम्बर से शराब की दुकानों को रात्रि 9 बजे बंद करने का निर्देश प्रसारित किया गया है । उन्होंने विधान सभा निर्वाचन को निष्पक्ष, निर्विध्न एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिये यह आदेश दिया है, जिसमें जिले की समस्त शराब की दुकानों को मतदान दिवस 27 नवम्बर के लिये निर्धारित शुष्क अवधि-25 नवम्बर शाम 5 बजे से सात दिवस पूर्व अर्थात 18 नवम्बर से रात्रि 9 बजे बंद करने के आदेश दिये गये हैं ।

 

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