मतदान पर्ची में सांकेतिक वाक्य नहीं लिखने के निर्देश
ग्वालियर 25 नवम्बर 08। म प्र. के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता पहचान पर्चियों में सांकेतिक वाक्य एवं चिन्ह का उपयोग नहीं होने देने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी को दिये गये हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि पहचान पर्चियां सफेद कागज पर होनी चाहिये, उनमें अभ्यर्थी का नाम या उसके दल का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिये। पर्चियों में कोई नारे या सांकेतिक वाक्य, दल या अभ्यर्थी के लिये मत डालने का आग्रह भी नहीं होना चाहिये। क्यों कि मतदाताओं द्वारा पर्चियां यदि मतदान केन्द्रों में ले जाई जाती हैं, तो यह मामला मतदान केन्द्र के भीतर निर्वाचन संयाचना की कोटि में आयेगा। जो कि अनुज्ञेय नहीं है। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर किन्हीं भी पर्चियों का परिचालन भी संयाचना की कोटि में आयेगा जो विधि के अधीन अनुज्ञेय नहीं है।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आया है कि विधान सभा चुनाव के लिये राजनैतिक दलों / उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को मतदान के लिये पर्चिंयां बांटी जा रही है। जिनमें कतिपय राजनैतिक दलों। उम्मीदवारों द्वारा पार्टी के चिन्ह व फोटो आदि छपवाये गये हैं, जो निर्वाचन नियमों के विपरीत है। इस संबंध में निर्देश दिये गये है कि छपवाई गई पर्ची में से चिन्ह व फोटो तत्काल हटाये जायें तथा उम्मीदवारो द्वारा नमूने अनुसार पर्चियां छपवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
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