रविवार, 23 नवंबर 2008

25 नवम्बर को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद

25 नवम्बर को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद

ग्वालियर 22 नवम्बर 08 । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में धारा 144 लगाते हुये सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को निर्देश दिये हैं कि वे 25 नवम्बर को शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं करें तथा जिले में निर्धारित मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में 25 नवम्बर को शाम बजे के बाद कोई भीड़ इकट्ठा नहीं करें ।

       श्री त्रिपाठी ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहित की धारा 188 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निहित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

 

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