मंगलवार, 25 नवंबर 2008

आज से थम जायेगा चुनावी शोरगुल बाहरी लोगों को तुरन्‍त छोड़ना होगा निर्वाचन क्षेत्र

आज से थम जायेगा चुनावी शोरगुल बाहरी लोगों को तुरन्‍त छोड़ना होगा निर्वाचन क्षेत्र

ग्वालियर, 24 नवम्बर 08/ जिले के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 25 नवम्बर को अपरान्ह 5 बजे से चुनावी शोरगुल थम जायेगा । इसके साथ ही आम सभाओं, जुलूस, ध्वनि विस्तारक यंत्रों से प्रचार आदि गतिविधियाँ पूर्णत: प्रतिबंधित हो जायेंगी । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने सभी राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों से कहा है कि निर्वाचन आयोग के उक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें । ज्ञातव्य हो कि विधान सभा निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 27 नवम्बर को प्रात: 8 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक वोट डाले जायेंगे । मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनावी प्रचार बंद करने के आयोग के आदेश हैं ।

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री त्रिपाठी ने बाहर से आये विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को 25 नवम्बर को अपरान्ह 5 बजे तक जिले की विधान सभा क्षेत्रों की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिये हैं । उन्होंने कहा है कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जायेगा । श्री त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों व पुलिस को निर्देश दिये हैं कि होटल, लॉज, सामुदायिक भवन व धर्मशाला आदि की जाँच कर  यह देखें कि प्रतिबंधित समय में कौन- कौन से व्यक्ति ठहरे हुये हैं । ज्ञातव्य हो कि आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि विधान सभा क्षेत्र की सीमा पर चेक पोष्ट लगाये जायें और बाहर से आने वाले वाहनों की सघन जाँच की जाये । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में 25 नवम्बर 08 को अपरान्ह 5 बजे के बाद प्रचार करने अथवा भीड़ एकत्रित करने पर भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 188 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निहित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

 

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