शनिवार, 22 नवंबर 2008

मतदान केन्द्रो के बाहर स्टालो तथा सभा स्थल के मंच के लिये निगम को शुल्क देना होगा

मतदान केन्द्रो के बाहर स्टालो तथा सभा स्थल के मंच के लिये निगम को शुल्क देना होगा

ग्वालियर दिनांक 20.11.08 - अपर आयुक्त नगर निगम कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा आज निर्वाचन में संलग्न राजनैतिक दलों को मतदान वाले दिन मतदान केन्द्रो के बाहर 200 मीटर की दूरी के बाद प्रत्याशियों को पर्ची वितरण हेतु लगाये जाने वाले स्टॉलो के लिये स्थान अवांटन तथा सभा मंच निर्माण के लिये बांक्षित स्थान का शुल्क जमा करने की निर्देश दिये । उन्होने बताया कि मतदान केन्द्रो के बाहर लगने वाले स्टॉलो पर 12 गुण्णित पांच वर्ग फूट स्थान का किराया 25 रूपये निगम कोश मे जमा करना होगा । सभा स्थल पर मंच लगाने के लिये 2 रू. प्रति वर्ग फूट की दर से निगम की रशीद कटानी होगी । उक्त राशि निगम के क्षेत्रीय कार्यालय पर पदस्थ राजस्व टी. सी. काटेगें । श्री भदौरिया ने बताया कि उपरोक्तानुसार निगम राजस्व जमा किये बिना मतदान केन्द्रो के बाहर स्टॉल लगाये जाने पर निर्वाचन नियमों के तहत कार्यवाही की जावेंगी ।

 

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