मंगलवार, 25 नवंबर 2008

नामावली से फोटो मिलानकर भी मिलेगी वोट डालने की सुविधा

नामावली से फोटो मिलानकर भी मिलेगी वोट डालने की सुविधा

ग्वालियर 24 नवम्बर 08 । विधानसभा निर्वाचन 2008 के लिए जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में       27 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाटी ने मतदाताओं से अपील की है कि उनको जारी किए गए फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र ही साथ लेकर मतदान केन्द्र पहुंचे। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में हैं और उनके पास फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र नहीं हैं उन्हें भी नामावली से फोटो मिलानकर मतदान की अनुमति दी जायेगी । साथ ही जो मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आयोग द्वारा 13 फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लेकर आएगा उसे भी मतदान की अनुमति दी जायेगी ।

ये हैं तेरह दस्तावेज

आयोग द्वारा जिन तेरह फोटोयुक्त दस्तावेजों को मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए मान्य किया गया है इनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लायसेंस, पेन कार्ड, राज्य# केन्द्र सरकार# सार्वजनिक उपक्रम# संस्थाओं या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों# अधिकारियों को जारी फोटोयुक्त सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, पब्लिक सेक्टर बैंक# पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, जिसमें किसान पास बुक एवं किसान क्रेडिट कार्ड भी सम्मिलित है (उपरोक्त पासबुक#अकाउण्ट 30 सितम्बर 08 के पूर्व का जारी होना चाहिए), संपत्ति के दस्तावेज उदाहरण के लिये पट्टे या रजिस्ट्रेशन दस्तावेज जिनमें संबंधित मतदाता का फोटो लगा हुआ हो, राशन कार्ड जो 30 सितम्बर 08 के पूर्व का जारी किया गया हो, 30 सितम्बर 08 के पूर्व जारी अनुसूचित जाति# अनुसूचित जनजाति#पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र (अगर ये प्रमाण पत्र बिना फोटो के हैं तो प्रमाण पत्र लाने वाले मतदाता को उस केन्द्र के किसी इपिक होल्डर द्वारा पहचान किये जाने पर), फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिचय पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस जो 30 सितम्बर 08 के पूर्व जारी किया गया हो, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30 सितम्बर 08 के पूर्व जारी किया गया हो, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत चल रहे राष्ट्रीय रोजगार योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत फोटोयुक्त जाबकार्ड जो 30 सितम्बर 08 के पूर्व जारी किया गया हो शामिल हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया है कि पहचान स्थापित करने के दस्तावेजों में अगर सिर्फ घर के मुखिया का फोटो है तो परिवार के अन्य मतदाताओं के लिए वह दस्तावेज तभी मान्य होगा जब वे परिवार के मुखिया के साथ में मतदान करने आ रहे हों और पीठासीन अधिकारी परिवार के अन्य मतदाताओं की पहचान की संतुष्टि परिवार के मुखिया से कर सकें।

पुराना फोटोयुक्त परिचय पत्र भी मान्य होगा

विधानसभा निर्वाचन 2008 के संबंध में आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का हवाला देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाटी ने बताया कि जिन मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र (इपिक) जारी किए गए हैं वे इपिक लेकर ही मतदान केन्द्र आयें। उन्होंने बताया कि अगर मतदाता किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी इपिक दिखाता है तो संबंधित मतदाता का नाम उस मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में होने की दशा में मतदाता द्वारा दिखाए गए इपिक को भी मान्य किया जायेगा।

 

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