मंगलवार, 25 नवंबर 2008

सभी राजनैतिक पार्टियों को होर्डिंग एवं प्रचार आदि की सामग्री आज 2.00 बजे के बाद हटाये जाने के निर्देश

सभी राजनैतिक पार्टियों को होर्डिंग एवं प्रचार आदि की सामग्री आज 2.00 बजे के बाद हटाये जाने के निर्देश

 

ग्वालियर दिनांक 24.11.08- नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि नगर निगम द्वारा जिन राजनैतिक पार्टियों को प्रचार-प्रसार करने हेतु होर्डिंग लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी वह 25 तारीख को 2.00 बजे तक के लिये थी। स्वीकृति में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि 25 नवम्बर को अपरान्ह 2.00 बजे के बाद संबंधित एजेंसी एवं राजनैतिक पार्टियां अपने-अपने होर्डिंग एवं प्रचार से संबंधित अन्य जो भी सामग्री है उसे दो बजे के बाद तत्काल हटा लेवें।

       जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के मुताबिक अगर संबंधितों द्वारा अपने-अपने होर्डिंग एवं विज्ञापन से संबंधित अन्य सामग्री स्वेच्छा से नहीं हटाई जाती है तो उनके विरूद्व निर्वाचन अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। साथ ही मदाखलत दस्ते द्वारा होर्डिंग एवं अन्य प्रचार की सामग्री हटाने की कार्यवाही सम्पन्न करा दी जावेगी। यही नियम प्रायवेट भवनों पर लगे प्रचार सामग्री पर भी लागू होगा।

 

कोई टिप्पणी नहीं: