रविवार, 30 नवंबर 2008

पथ प्रदर्शकों पर विज्ञापन चिपकाने वालों की खैर नहीं

पथ प्रदर्शकों पर विज्ञापन चिपकाने वालों की खेर नहीं

ग्वालियर दिनांक 29 नवम्बर 2008:   उपायुक्त मुरार द्वारा उपनगर मुरार क्षेत्र में निगम की सम्पत्तियों, पथ प्रदर्शन चिन्हों, रोड डिवाईडरों तथा दीवालों पर बालपेन्टिंग करने तथा पोस्टर चिपकाकर सम्पत्ति का विरूपण करने वाले व्यवसाईयों कोचिंग संस्थानों अपने उत्पादों का विज्ञापन करने वाले छोटे-छोटे व्यवसाईयों की सूची बनाकर फोटोग्राफी कराकर सम्पत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही प्रांरभ की जा रही है। उक्ताशय की जानकारी उपायुक्त मुरार डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा जनसम्पर्क के माध्यम से प्रेस को जारी विज्ञप्ति में दी गई ।

       उन्होंने बताया कि विगत विधानसभा निर्वाचन के दौरान सम्पत्ति विरूपण में राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार की जांच के समय, क्षेत्र में ऐसे प्रकरणों को चिन्हित किया गया है जिनमें निगम की सम्पत्तियों विशेषकर पथ प्रदर्शन बोर्ड, निगम के विद्युत पोल तथा निगम सम्पत्तियों पर पोस्टर चिपकाकर शहर की सुंदरता को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। ऐसे सभी व्यवसाईयों को दो दिवस के अंदर अपने पोस्टर तथा बॉल पेन्टिंग हटाने का निर्देश दिया गया है।

       यदि 2 दिवस के अंदर सम्पत्ति के इस विरूपण नहीं हटाया गया तो संबंधित व्यवसाईयों को नोटिस जारी कर उनके विरूध्द वैधानिक कार्यवाही जुर्माना इत्यादि कराया जावेगा।

उपायुक्त मुरार द्वारा ऐसे सभी व्यवसाईयों की सूची बनाने के निर्देश क्षेत्राधिकारियों को दिये है जिन्हाेंने निगम सम्पत्तियों पर बिना स्वीकृति के अपने विज्ञापन बालपेटिंग पोस्टर इत्यादि लगाकर किये हैं।

निगम शीघ्र ही वृक्षों पर तख्तियां ठोककर व्यवसाय करने वाले व्यवसाईयों के विरूध्द भी अभियान प्रांरभ करेगी।

 

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