बुधवार, 26 नवंबर 2008

डिलीट मतदाता भी मतदान कर सकेंगे मतदान दिवस को आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: पालन करें ग्वालियर ग्रामीण एवं भितरवार की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

डिलीट मतदाता भी मतदान कर सकेंगे मतदान दिवस को आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: पालन करें ग्वालियर ग्रामीण एवं भितरवार की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

 

ग्वालियर 25 नवम्बर 08। विधान सभा निर्वाचन के लिये चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया है। इसलिये मतदान के दिन सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: पालन करें। यह बात आज शाम यहां राज्य स्तरीय स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में आयोजित ग्वालियर ग्रामीण एवं भितरवार विधान सभा क्षेत्रों की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में प्रेक्षक श्री एच. खोड़ा एवं श्री मानस मेहरोत्रा ने कही।

       बैठक में प्रेक्षक द्वय ने प्रत्याशियों से कहा कि मतदान दिवस को प्रत्येक प्रत्याशी को विधान सभा क्षेत्र में तीन वाहनों के ही उपयोग की अनुमति दी जायेगी। इसकी अनुमति के लिये प्रत्याशी आवेदन कर दें, ताकि अनुमति देने की कार्रवाई की जा सके। प्रेक्षकगण ने स्पष्ट किया कि प्रत्याशियो को तीन वाहनों से अधिक के उपयोग की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जायेगी। यह आदेश सभी प्रत्याशियो पर समान रूप से लागू होगा। उन्होंने कहा कि जोनल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं प्रेक्षकों के मोबाइल नम्बर सभी को उपलब्ध करा दिये जायेंगे। ताकि आवश्यकता पड़ने पर सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होने कहा कि उम्मीदवारों के बूथ 200 मीटर की परिधि के बाहर रहेंगे, जहां दो कुर्सी एवं एक मेज लगा सकेंगे। मतदाता के पास यदि पर्ची नहीं होगी, तो भी वह मतदान कर सकेगा। इसके लिये एक शासकीय कर्मचारी को बैठाया जायेगा। प्रेक्षकगणो ने बताया कि मतदान के न्द्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन पीठासीन अधिकारी के पास एक मोबाइल रहेगा। जिससे वे प्रशासनिक अधिकारियो से बात कर सकेंगे।

       बैठक में जानकारी दी गई कि क्रिटिकल एवं हाइपर क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर एक माइक्रो आब्जर्वर रहेगे, जो सीधे प्रेक्षक को रिपोर्ट देंगे। प्रेक्षक द्वय ने कहा कि चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो गया है, इसलिये 10 से अधिक व्यक्ति एक साथ जनसंपर्क आदि पर नहीं जा सकेगे। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी अब जुलूस एवं सभाएें नहीं करें। उन्होंने बताया कि इपिक एवं बिना इपिक वाले मतदाताओं की अलग अलग लाइनें लगेंगी। बिना इपिक वाले मतदाता निर्धारित 13 फोटोयुक्त दस्तावेजों से वोट डाल सकेंगे। मुखिया के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी वोट डाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के बाद रात्रि में सामग्री की वापसी होगी तथा स्ट्रांग रूम सील किया जायेगा। इस समय उम्मीदवार या उनके एजेण्ट उपस्थित रह सकते हैं।

 

डिलीट मतदाता भी मतदान कर सकेंगे

बैठक में बताया गया कि मतदाता सूची में किसी के नाम के सामने यदि डिलीट की सील लगी है और निरसन सूची में यदि उसका नाम नहीं हैं तो वह वोट डाल सकेगा।

 

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