चुनावी शोरगुल थमा निषेधाज्ञा लागू उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
ग्वालियर 25 नवम्बर 08। विधान सभा चुनाव के सिलसिले में जारी चुनावी प्रचार का शोरगुल मंगलवार को शाम 5 बजे थम गया। निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले के सभी विधान सभा क्षेत्रों में 27 नवम्बर को प्रात: 8 बजे से सायंकाल 5 बजे तक वोट डाले जायेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों एंव दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किये गये हैं। इस आदेश के तहत कोई भी राजनैतिक दल/ प्रत्याशी या समूह के लोग दस व्यक्तियों से अधिक संख्या में एकत्रित होकर कोई मौन जुलूस, जनसम्पर्क या रैली नहीं निकाल सकेंगे। आदेश के उल्लंधन की दशा में दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।
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