पर्ची बांटने वाले बूथ मतदान केन्द्र से 200 मीटर दूर होंगे
ग्वालियर 22 नवम्बर 08 विधानसभा निर्वाचन 2008 के लिए मतदान वाले दिन अभ्यर्थियों द्वारा मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र एवं मतदाता सूची में क्रमांक बताने के लिए मतदान केन्द्रों के बाहर बूथ बनाए जाते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी बूथ किसी भी मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में नहीं हो सकता। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे पर्ची बांटने वाले बूथ मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर स्थापित करें। अगर किसी एक भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं तो भी किसी एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही पर्चे बांटने वाला बूथ बनाया जा सकता है। बूथ में सिर्फ एक टेबल और दो कुर्सियां लगाई जा सकती हैं। बूथ को किसी भी तरह चारों ओर से ढंका नही जा सकता। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि बूथ पर सिर्फ सफेद रंग की पर्ची जारी हो सकती है। बूथ पर सिर्फ एक बैनर जिस पर अभ्यर्थी का नाम, उसकी पार्टी का नाम एवं चुनाव चिन्ह बना हुआ हो, लगाया जा सकता है। इस बैनर की लंबाई तीन फीट से अधिक एवं चौड़ाई डेढ़ फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मतदान के दिन किसी भी प्रकार की भीड़ बूथों पर एकत्रित न हो, जो व्यक्ति अपना मत डाल चुका है वह बूथ पर खड़ा नहीं होना चाहिए। बूथों पर अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उल्लंघन करने वालों के विरूध्द कड़ी कार्रवाई करने के लिए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी सक्षम होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि मतदान के दिन मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि पीठासीन अधिकारी के अधिकार की परिधि कहलायेगी। इस परिधि में मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन एवं वायरलेस का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध कानून व्यवस्था में लगे अधिकारियों, मतदान केन्द्र पर नियुक्त किए गए पुलिस अधिकारी-कर्मचारी, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों, सेक्टर मजिस्ट्रेटस एवं जोनल अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
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