रविवार, 1 फ़रवरी 2009

नि:शक्तजनों को नियोजित करने पर निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को सुविधाएं दी जायेंगीं

नि:शक्तजनों को नियोजित करने पर निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को सुविधाएं दी जायेंगीं

ग्वालियर 30 जनवरी 09। निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को नि:शक्तजनों को रोजगार उपलब्ध करने के एवज में ई पी एफ., ई एस आई. की प्रथम तीन वर्ष की राशि उपलब्ध कराई जायेगी।     आयुक्त सामाजिक न्याय मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजनांतर्गत निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नि:शक्तजनों को रोजगार उपलब्ध कराने पर भारत सरकार की ओर से ई पी एफ., ई एस आई (एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस) योजनांतर्गत नियोक्ताओं द्वारा दिये जाने वाले अंश दान की राशि प्रथम तीन वर्ष हेतु नियोक्ताओं को उपलब्ध कराई जायेगी। इस संबंध में निजी क्षेत्र मे कार्यरत नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 एवं राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात  मानसिक मंदता और बहु निशक्तता ग्रस्त व्यक्त कल्याण न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत आने वाले एसे समस्त नि:शक्तजनों जिनकी मासिक आय अधिकतम रूपये 25 हजार तक हो एवं जिनकी नियुक्ती 1 अप्रेल 2008 के पश्चात की गई हो, को योजना का लाभ दिया जायेगा।

 

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