गुरुवार, 19 फ़रवरी 2009

दो आरोपी जिला बदर

दो आरोपी जिला बदर

ग्वालियर 17 फरवरी 09। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने जिले के दो आरोपियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है।

       श्री वेद प्रकाश ने आरोपी श्रीकृष्ण उर्फ पप्पू पुत्र हरिविलास शर्मा ग्राम टिहोली थाना उटीला तथा आरोपी टैनी उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र सतीष जैन निवासी कैलाश टाकीज के पीछे नई सड़क लश्कर ग्वालियर को एक वर्ष के लिये जिला बदर कर ग्वालियर के अलावा भिण्ड, मुरैना शिवपुरी, दतिया जिले से बाहर रहने के आदेश दिये हैं।

       आरोपी श्रीकृष्ण के खिलाफ थाना उटीला में भारतीय दण्डविधान की धारा 379,394,324,399,341,506,294,336 और 25-27 आर्म्स ऐक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इसी प्रकार आरोपी टैनी उर्फ धर्मेन्द्र के खिलाफ थाना इंदरगंज में भारतीय दण्ड विधान की धारा 147,327,323,432,422,429,84,43,59,26,79,93 तथा 25 बी-आर्म ऐक्ट  के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

 

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