शनिवार, 7 मार्च 2009

लोकसभा चुनाव 2009: राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई आयोग के दिशा निर्देशों एवं प्रतिबंधात्मक आदेशों की जानकारी

लोकसभा चुनाव 2009: राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई आयोग के दिशा निर्देशों एवं प्रतिबंधात्मक आदेशों की जानकारी

जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की प्रथम बैठक आयोजित

ग्वालियर 6 मार्च 09। लोकसभा निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों एवं जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न ढंग से निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए लागू किये गये प्रतिबंधात्मक आदेशों के बारे में आज विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी गई। शुक्रवार को यहां राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान में आयोजित हुई स्टेंडिंग कमेटी की प्रथम बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकश त्रिपाठी ने राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे आदर्श आचरण संहिता का पालन कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराने में मदद करें। उन्होंने यह भी कहा आदेशों की अवहेलना एवं आचार संहिता के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

       जिला स्तरीय स्टेंडिग कमेटी की प्रथम बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अभय चौधरी, कॉन्ग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश खण्डेलवाल एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अन्य प्रतिनिधियों समेत नगर निगम आयुक्त डॉ. पवन शर्मा, अपर जिला दण्डाधिकारी श्री आर के. जैन व श्री वेद प्रकाश, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शरद श्रोत्रिय तथा जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी व शिवपुरी जिले के करैरा व पोहरी अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री त्रिपाठी ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है। अत: सभी दल आचरण संहिता का पालन करें। आयोग के दिशा निर्देशों के तहत चुनाव संबंधी हर गतिविधि पर नजर रखी जायेगी और संपूर्ण निर्वाचन में क्रिटिकल एवं नाजुक घटनाओं की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। उन्होंने कोलाहल अधिनियम के तहत जारी किये जाने वाले प्रतिबंधात्मक आदेशों को का कड़ाई से पालन करने पर बल दिया।  कलेक्टर ने सभी का ध्यान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम की ओर आकर्षित करते हुये कहा कि कोई भी उम्मीदवार शासकीय परिसम्पत्तियों का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिए नहीं कर सकेंगे, साथ ही अशासकीय भवनों का भी चुनावी प्रचार में उपयोग संबंधित भवन मालिक की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा ।

       कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कोई भी प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रकाशन बिना प्रकाशक और मुद्रक के उल्लेख के बिना नहीं किया जा सकता । पेम्पलेट, पोस्टर पर प्रकाशक मुद्रक के नाम के साथ प्रकाशित सामग्री की संख्या भी देना होगी । प्रकाशन सामग्री की प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय को अनिवार्य रूप से देनी होगीं ।

       कलेक्टर ने जानकारी दी कि नगर निगम ग्वालियर समेत जिले के विभिन्न नगरीय निकायों में सभा स्थल के लिए स्थान तय कर दिये गये हैं। जहां विधिवत अनुमति लेकर सभायें की जा सकेंगी। सभाओं की अनुमति प्रथम आओ प्रथम पाओ सिध्दांत के आधार पर दी जायेगी। सभा के लिए आवेदन 4 दिन पूर्व स्वीकार किये जायेंगे। गाँव स्तर पर सभा की अनुमति देने के लिये संबंधित थाना प्रभारी को अधिकृत किया गया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि शासकीय परिसर मसलन अस्पताल व शैक्षणिक संस्थाओं आदि में राजनैतिक सभायें करने की साफतौर पर मनाही है। श्री त्रिपाठी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि ग्वालियर शहर में यदि और स्थल राजनैतिक सभाओं के लिये उपयुक्त हों तो उनकी जानकारी अवश्य समय से दे दें। बैठक में बताया गया कि चुनावी प्रचार के लिये आने वाले राजनैतिक दलों के प्रचारकों के लिये हैलीपैड बनाने हेतु जीवाजी विश्वविद्यालय का मैदान और मेला ग्राउण्ड नियत किये गये है। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि मतदान केन्द्र के भीतर चुनाव चिन्ह संबंधी पर्ची, पेम्पलेट एवं वस्त्र आदि के प्रवेश पर सख्त पाबंदी रहेगी और मतदान केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के बाहर ही मतदाताओं को पर्ची देने के लिये बूथ बनाये जा सकेंगे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शरद श्रोत्रिय ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी और आयोग के अन्य दिशा निर्देशों पर विस्तार से प्रकाश डाला। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आयोग के निर्देश व प्रतिबंधात्मक आदेशों की प्रतियां भी मुहैया कराई गईं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को  व्यक्तिगत रूचि लेकर शेष इपिक तैयार कराने के निर्देश

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने स्टैंण्डिग कमेटी की बैठक के पश्चात सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों समेत निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारियों की पृथक से बैठक ली। उन्होंने सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे व्यक्तिगत रूचि लेकर शेष मतदाताओं के फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (इपिक) तैयार करायें। उन्होंने इस कार्य की प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

 

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