सोमवार, 2 मार्च 2009

उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वालों से पुरस्कार के लिये आवेदन आमंत्रित

उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वालों से पुरस्कार के लिये आवेदन आमंत्रित

ग्वालियर, 26 फरवरी 09/ उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति एवं संस्थाओं से राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिये आवेदन - पत्र आमंत्रित किये गये हैं । आवेदन 5 मार्च 09 तक कलेक्टर कार्यालय ग्वालियर में प्रस्तुत करने होंगे । नियत समयावधि के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिये इच्छुक संस्थाएँ एवं व्यक्ति आवेदन की अग्रिम प्रति सीधे खाद्य संचालनालय को भी प्रस्तुत कर सकते हैं । बिलंब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

       उल्लेखनीय है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने तथा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य शासन द्वारा राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार दिये जाते हैं । यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च के अवसर पर प्रदान किये जाते हैं । इन पुरस्कारों के लिये ऐसे संगठन एवं व्यक्तियों का चयन केलेण्डर वर्ष एक जनवरी 2008 से 31 दिसम्बर 2008 तक की अवधि में हासिल उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा । इस वर्ष भी राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं व्यक्तियों को चुना जायेगा जो उपभोक्ताओं के हित संरक्षण से सक्रिय रूप से जुड़े हैं । इसमें ग्रामीण अंचलों, आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

       राज्य स्तरीय पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार 15 हजार रूपये मय प्रशस्ति पत्र के, द्वितीय पुरस्कार दस हजार रूपये मय प्रशस्ति पत्र के तथा तृतीय पुरस्कार पाँच हजार रूपये मय प्रशस्ति पत्र के दिये जायेंगे । इसी प्रकार संभाग स्तर पर तीन पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे । इनमें प्रथम पुरस्कार तीन हजार रूपये मय प्रशस्ति पत्र के, द्वितीय पुरस्कार दो हजार रूपये मय प्रशस्ति पत्र के एवं तृतीय पुरस्कार एक हजार रूपये मय प्रशस्ति पत्र के दिया जायेगा । आवेदन करने वाले उपभोक्ता संगठनों को समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 या ऐसे किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत होना आवश्यक हैं । पुरस्कार के लिये चयन में यह ध्यान रखा जायेगा कि ये व्यक्ति या संगठन उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित गतिविधियों में पिछले तीन वर्षो से सक्रिय रूप से जुड़े हों । साथ ही ऐसे संगठन गैर राजनैतिक और गैर मालिकाना हक के प्रबंध के अन्तर्गत संचालित हों।

 

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