बुधवार, 1 अप्रैल 2009

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत विभिन्न स्थानों से बैनर, क्योक्स एवं पोस्टर निकलवाये गये

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत विभिन्न स्थानों से बैनर, क्यक्स एवं पोस्टर निकलवाये गये

ग्वालियर दिनांक 30.03.2009- सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत मदाखलत दस्ते द्वारा ठाटीपुर, मुरार, बारादरी 7 0 चौराहा, गोले का मंदिर, मेला रेसकोर्स रोड पर लगे कपड़े के बैनर, विद्युत पोलों पर लगे क्यिोक्स निकलवाये गये एवं इन समस्त रूटों पर रोड़ पर लगे ठेले वालों को हॉकर्स जोन में भेजा गया।

       क्षेत्र क्र. 10 के अंतर्गत आने वाले रोड पर, महारानी लक्ष्मीबाई स्टेचू के साइड में एवं पोलो टेक्निक कॉलेज की साइड पर दीवाल पर लगे कपड़े के बैनर निकलवाये गये। क्षेत्र क्र. 2, 3, 5 के अंतर्गत विद्युत पोलों से क्योक्स एवं रोड पर लगे अन्य विज्ञापनों के कपड़े के बैनर निकलवाये गये। समस्त ठेले वालों को हॉकर्स जोन में भिजवाया गया।   ए.जी. ऑफिस रोड, कटोराताल रोड, आमखो, कम्पू, रॉक्सी, बाड़ा, सराफा, नई सड़क, जनकगंज, कमानीपुल, ए.बी. रोड, बहोड़ापुर, विनयनगर, घोसीपुरा, पागलखाना आदि स्थानों से कपड़े के बैनर निकलवाये गये। नदी गेट, शिन्दे की छावनी, चौराहा से एक बैनर राजनैतिक पार्टी का निकलवाया गया।

       आज की कार्यवाही में मदाखलत अधिकारी सत्यपाल सिंह चौहान, सहायक निरीक्षक राधेश्याम शर्मा, सुघर सिंह, श्यामसुंदर शर्मा एवं विजय माहौर समस्त स्टाफ के साथ उपस्थित रहे।  

 

कोई टिप्पणी नहीं: