श्रमिकों  के मंहगाई भत्ते में वृध्दि, बढ़ी दर एक अप्रैल 2009 से लागू
ग्वालियर   20  मई 09 । न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत  श्रमिकों को देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर में 225 रुपये  प्रतिमाह एवं 17 रु. 30 पैसे  प्रतिदिन की वृध्दि की गई है। श्रमायुक्त द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य  सूचकांक के आधार पर श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की  गई हैं। प्रदेश में 36 अनुसूचित नियोजनों के लिए मंहगाई  भत्ते की दरें एक अप्रैल 2009 से लागू की गई है।
श्रम आयुक्त द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते की  दरों के अनुसार अब 35 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल  श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 3520 या प्रतिदिन 135 रुपये अर्ध्दकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3650 रुपये  या प्रतिदिन रुपये 140 तथा कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3800  रुपये या प्रतिदिन 146 रुपये देय होगी।  इसके अलावा कृषि नियोजन में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 2910 रुपये या प्रतिदिन 97 रुपये की मजदूरी मंहगाई  भत्ता मिलाकर देय होगी।
बीड़ी श्रमिकों के लिए भी श्रम आयुक्त द्वारा  एक अक्टूबर 2008  से आगामी एक वर्ष के लिए मंहगाई भत्ते की दरें घोषित की गई है।  अब बीड़ी रोलर को रुपये 22.50 मजदूरी तथा रुपये 18.81  मंहगाई भत्ते कुल रुपये 41.31 प्रति  हजार बीड़ी बनाने पर न्यूनतम वेतन दिया जावेगा। बीड़ी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के  अलावा अवकाश के रूप में रुपये 2.07 तथा बोनस के रूप में  रुपये 3.61 प्रति हजार बीड़ी भी भुगतान देय होगा एवं  भविष्य निधि कटौती रुपये 8.68 के उपरान्त शुध्द राशि  रुपये 42.65 देय होगी। इसी तरह अगरबत्ती नियोजन के लिय एक  अप्रैल 2009 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मिलाकर अब  साधारण अगरबत्ती 10 रुपये 37  पैसे तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिये रुपये 10.84 प्रति  हजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।
इन दरों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता  सम्मिलित है। अत: जिन श्रमिकों अथवा कर्मचारियों की वेतन दरों में परिवर्तनशील  मंहगाई भत्ता सम्मिलित है, उन्हें परिवर्तनशील मंहगाई  भत्ता पृथक से देय नहीं होगा। साप्ताहिक अवकाश दिवस का पारिश्रमिक भी उक्त वेतन  दरों में सम्मिलित होने से वह पृथक से देय नहीं है।
उल्लेखनीय है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत  औद्योगिक श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें अखिल भारतीय  उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 128 (2001 उ100) के आधार पर घोषित की गई हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माह जुलाई 2008  से दिसम्बर 2008 की छ: माही में कुल  सूचकांक का औसत 146 रहा। जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों के  वेतन में प्रतिमाह के मान से 225 रुपये तथा कुल 450  रुपये एवं प्रतिदिन रुपये 17.30 की  वृध्दि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में घोषित की गई है। वर्तमान में 38 नियोजनों के अन्तर्गत प्रदेश में न्यूनतम वेतन दरों का निर्धारण किया  गया है एवं न्यूनतम वेतन के साथ मंहगाई भत्ते का लाभ इन नियोजनों के श्रमिकों को  दिया जाता है।






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