ग्रामीण क्षेत्र में बी.  पी. एल. सूची का पुन: सत्यापन होगा 
    हमें खेद है मुरैना  में चल रही अघोषित व अनियमित भारी बिजली कटौती के कारण यह समाचार समय पर प्रकाशित  नहीं किया जा सका 
ग्वालियर 28  मई 09। प्रशासकीय कार्य सुविधा एवं सामाजिक समरसता  की दृष्टि से जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बी पी एल. सूची में शत प्रतिशत परिवारों  का पुन: सत्यापन कराने के लिये कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा कर्मचारियों के  दल गठित किये गये हैं। यह सत्यापन ग्राम पंचायतों में गरीबी रेखा की सूची में  बहुतायत में अपात्र व्यक्तियों के विभिन्न कारणों व मिथ्या जानकारी के आधार पर  सर्वे में सम्मिलित हो जाने पर कराया जा रहा है। 
      प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये सचिव एवं संबंधित  पटवारी सुयक्त रूप से अपने प्रभार की बी पी एल. सूची में दर्ज परिवारों का सत्यापन  कार्य करेगे। यह दल अपने कार्यक्षेत्र में अपने प्रभार क्षेत्र की ग्राम पंचायतों  में सत्यापन कार्य एक जून 2009 से 08 जून  के मध्य अनिवार्य रूप से संपादित कर प्रत्येक परिवार की जानकारी निर्धारित प्रपत्र  पर तैयार करेंगे। बी पी एल. सूची के सत्यापन में पाये गये पात्र /अपात्र  व्यक्तियों की पृथक-पृथक सूची तैयार कर 09 जून को संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन  अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे। सत्यापन कार्य में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित  सत्यापनकर्ता कर्मचारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। 
       जनपद पंचायत के मुख्य  कार्यपालन अधिकारी 10 जून को जनपद पंचायत अन्तर्गत  आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के सत्यापन उपरांत अपात्र पाये गये परिवारों की  सूची संबंधित तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे। पात्र पाये गये परिवारों की सूची का  अभिलेख कार्यालय में संधारित करेंगे। संबंधित तहसीलदार अपने प्रभार की ग्राम  पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा सत्यापन उपरांत अपात्र  पाये गये परिवारों के नाम नियमानुसार बी पी एल. सूची से नाम काटे जाने की  कार्यवाही 30  जून तक संपादित करना सुनिश्चित करेंगे। तहसीलदार अपात्र  व्यक्तियों के नाम काटने के आदेश संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  को 30  जून तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे। समस्त कार्यवाही  अंकित समय-सीमा में अभियान रूप में समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा संपादित  करना अनिवार्य है। इस सत्यापन अभियान के प्रभारी अधिकारी संबंधित अनुविभागीय  अधिकारी (राजस्व) रहेंगे। 






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