लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत हर माह अन्तिम शनिवार को
शुक्रवार 22 मई वाले प्रकरणों की सुनवाई शनिवार 30 मई को होगी
ग्वालियर 20 मई 09। लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत अब हर माह अन्तिम शनिवार को होगी। यह जानकारी जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार यह व्यवस्था की गई है। पूर्व में लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत का आयोजन हर शुक्रवार को किया जाता था। परिवर्तन के फलस्वरूप शुक्रवार 22 मई को नियत प्रकरणों की सुनवाई अब इस माह के अन्तिम शनिवार 30 मई को प्रात: 10.30 बजे से की जायेगी। उन्होंने सम्बन्धित पक्षकारों को 30 मई को लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत में उपस्थित होने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत में वायु, जल, सड़क, परिवहन सेवा, डाकतार, दूरभाष, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, जल प्रदाय सेवा, मलवहन/स्वच्छता प्रणाली, चिकित्सा सेवायें, बीमा सहित लोक उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धी प्रकरणों का निराकरण किया जाता है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें