लोक सभा निर्वाचन: प्रत्याशी व्यय लेखा प्रस्तुत करें
ग्वालियर,20 मई 09। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त लोकसभा प्रत्याशियों को पत्र भेजकर तीस दिन के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने को कहा है । प्रत्याशियों को धारा 77 के अधीन उनके द्वारा अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गये लेखा की सत्यप्रति प्रस्तुत करना होगी । ज्ञातव्य हो कि यदि निर्वाचन लड़ने वाला कोई भी अभ्ययार्थी निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत करने से सम्बन्धित विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10-क के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये अनर्ह किया जा सकेगा ।
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