धारा 59 की कार्रवाई का संबंध डायवर्सन की अनुमति से नहीं
ग्वालियर, 22 मई 09/ अपर कलेक्टर ने पत्र के माध्यम से बैंक प्रबंधकों को अवगत कराया है कि धारा 59 के तहत की गई कार्रवाई का संबंध डायवर्सन की अनुमति से नहीं है । डायवर्सन की अनुमति के लिये भू राजस्व संहिता की धारा 172 के पावधानों के तहत आवेदन पारित किया जाता है । मात्र इसे ही गैर कृषि कार्य के लिये डायवर्सन की अनुज्ञा समझा जाय ।
उल्लेखनीय है कि कृषि से गैर कृषि प्रयोजन के लिये भूमि परिवर्तन करने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा भू राजस्व संहिता की धारा 59 (2) के अनुसार भू राजस्व का पुनर्निर्धारण किया जाता है । तथा धारा 59 (5) के तहत प्रीमियम भूमि स्वामी धारक पर अधिरोपित किया जाता है ।साथ ही भू राजस्व संहिता की धारा 172 (4) के तहत बगैर अनुमति भूमि उपयोग परिवर्तन करने पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है ।
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