रविवार, 2 नवंबर 2008

सिनेमा हॉल में एम.आर.पी.से अधिक मूल्य पर खाद्य सामग्री नहीं बिके-कलेटर

सिनेमा हॉल में एम.आर.पी.से अधिक मूल्य पर खाद्य सामग्री नहीं बिके-कलेटर

ग्वालियर,एक नवम्बर 08 / कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने सहायक आबकारी आयुक्त एवं उप नियंत्रक नापतौल को निर्देश दिये हैं कि सिनेमा हॉल में खाद्य सामगी का विक्रय एमआरपी से अधिक मूल्य पर न किया जाये । इसके लिये आबकारी विभाग एवं नापतौल विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जाये ।

       कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा है कि सिनेमा हॉल में खाद्य सामग्री जैसे चिप्स, बिस्किट एवं मिनरल वाटर आदि एमआरपी से अधिक मूल्य पर उपभोक्ताओं को बेचने से बांट तथा माप मानक डिब्बा बंद वस्तु नियम का उल्लंघन हो रहा है । उन्होंने कहा है कि यह ध्यान में रखा जाये कि उपभोक्ताओं का शोषण नहीं होने पाये तथा उन्हें मजबूरन अधिक मूल्य पर चीजें नहीं खरीदना पड़ें । यदि ऐसी स्थिति कहीं है तो नापतौल एवं आबकारी अमले की संयुक्त टीम द्वारा जांच करवाई जाये, ताकि उपभोक्ताओं के हित की रक्षा हो सके ।

 

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