''कुटीर उद्योग'' स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित
ग्वलियर,31 जनवरी09/ म.प्र.शासन के ग्रामोद्योग विभाग द्वारा 11 वी, पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीन योजना कुटीर उद्योग विकास सहायता नियम स्वीकृत किये गये है । जिसका क्रियान्वयन जिला स्तर पर सहायक संचालक हाथकरघा व जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। योजनान्तर्गत कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु आवश्यक नवीन मशीन एवं संयत्र क्रय करने के लिये सामान्य वर्ग को 33 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को 50 प्रतिशत अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जावेगी तथा शेष राशि आवेदक व्यक्तिगत हितग्राही, स्व सहायता समूह/संस्था को स्वयं के श्रोतों से अथवा बैंक से स्वीकृत कराकर जमा करानी होगी। इस योजनान्तर्गत कार्यशील पूंजी हेतु बैंक द्वारा साख सीमा स्वीकृत करने पर 33 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी ।
सहायक संचालक हाथ करघा श्री आर.पी.कोरी ने बताया कि इस योजना हेतु इच्छुक व्यक्तिगत हितग्राही,स्व सहायता समूह, संस्था से आवेदन 7 फरवरी 09 तक जिला हाथकरघा कार्यालय, एपैक्स बैंक के ऊपर बाड़ा ग्वालियर में आमंत्रित किये गये हैं। कार्यालय के दूरभाष क्रं. 2429640 पर सम्पर्क कर योजना से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें